नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को नोटिस नहीं भेजेगा कोर्ट, ED को झटका

Delhi court on ED plea: ED ने कहा कि वह पूरी तरह पारदर्शी है और कुछ भी नहीं छुपा रही. उन्होंने कहा कि हम उन्हें (सोनिया और राहुल) मौका देना चाहते हैं कि वे अपनी बात अदालत में रखें;

Update: 2025-04-25 11:29 GMT

National Herald case: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार, 25 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी करने की मांग की गई थी. यह फैसला ED के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

कोर्ट का जवाब

ED ने अदालत से अपील की थी कि सोनिया और राहुल को नोटिस जारी किया जाए, ताकि उनकी बात सुनकर केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके. ED ने यह भी कहा कि नए कानून के अनुसार, आरोपियों को सुनना ज़रूरी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि अदालत पहले खुद यह देखेगी कि क्या नोटिस भेजना जरूरी है या नहीं. जब तक सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा नहीं होते, कोई आदेश नहीं दिया जाएगा.

दस्तावेजों की कमी

अदालत ने बताया कि ED द्वारा दी गई चार्जशीट में कुछ ज़रूरी दस्तावेज नहीं हैं. अदालत के स्टाफ (अहलमद) ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया. ED पहले सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा करे. उसके बाद ही नोटिस जारी करने पर फैसला लिया जाएगा.

ED की सफाई

ED ने कहा कि वह पूरी तरह पारदर्शी है और कुछ भी नहीं छुपा रही. उन्होंने कहा कि हम उन्हें (सोनिया और राहुल) मौका देना चाहते हैं कि वे अपनी बात अदालत में रखें, इससे पहले कि कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी.

Tags:    

Similar News