करोड़ों की कार लेकिन 1758 रुपए देने में आनाकानी, पुणे पोर्श केस में खुलासा

पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार चालक ने 1758 रुपए रजिस्ट्रेशन फी अदा नहीं की थी.

By :  Lalit Rai
Update: 2024-05-22 05:56 GMT

Pune Porsche Car News:  पुणे की सड़क पर एक सिरफिरे रईसजादे ने दो परिवारों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया. अपनी लग्जरी पोर्श कार से बाइक में टक्कर मारी. बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई. इस मामले में नाबालिग जमानत पर बाहर है हालांकि उसका बिल्डर पिता गिरफ्तार है. पुणे पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह केस चलाने की इजाजत दी जाए. इस मामले में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं.मसलन जिस पोर्श कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी उसे सिर्फ आरटीओ दफ्तर तक जाने की इजाजत थी. इससे भी बड़ी बात कि कार सवार और उसका मालिक करोड़ों के मालिक लेकिन रजिस्ट्रेशन फी के भुगतान न होने की वजह से रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था.

पोर्श कार का नहीं हुआ था रजिस्ट्रेशन
महाराष्ट्र सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्वनर बताते हैं कि मार्च के महीने में बेंगलुरु के एक डीलर से पोर्श कार को इंपोर्ट कराया गया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए कार को महाराष्ट्र लाया गया.रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार को पुणे के आरटीओ दफ्तर लाया गया. वहां पता चला कि रजिस्ट्रेशन फी अदा नहीं की गई है. कार के मालिक से फी भरने के लिए कहा गया. लेकिन दोबारा वो अपनी कार नहीं लाया.

क्यों इतनी कम है रजिस्ट्रेशन फी

अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि करोड़ों की गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज हजारों में क्यों है. दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है. पोर्श टायकन इलेक्ट्रिक कार(इस कार से एक्सीडेंट हुआ है) का रजिस्ट्रेशन चार्ज महज 1758 रुपए था. इसमें 1500 रुपए हाइपोथिकेशन, स्मार्ट कार्ड आरसी चार्ज 200 रुपये और 58 रुपए पोस्टल चार्ज है.यहां बता दें कि अगर रजिस्ट्रेशन अस्थाई हो तो आप अपनी गाड़ी को सिर्फ आरटीओ दफ्तर तक ले जा सकते हैं. ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब नाबालिग को 25 साल की उम्र तक डीएल हासिल करने पर रोक लगाया जाएगा.इसके साथ ही 12 महीने तक किसी भी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा.
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