अगर आप सच्चे भारतीय होते तो... गलवान मामले में राहुल गांधी को 'सुप्रीम' फटकार

भारत जोड़ो यात्रा में चीन संबंधी बयान पर मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली, अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। लेकिन कड़ी टिप्पणी भी की।;

Update: 2025-08-04 06:53 GMT

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीन को लेकर दिए गए एक कथित बयान पर दर्ज मानहानि के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही गलवान घाटी के संबंध में चीनी कब्जे पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की तीखी टिप्पणी की। 

क्या है पूरा मामला?

2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया कि चीन ने भारत के लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

मानहानि के इस मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? क्या आपके पास इसका कोई विश्वसनीय स्रोत है? न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा बयान नहीं देते। आप विपक्ष के नेता हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कहेंगे? संसद में सवाल क्यों नहीं उठाते?

राहुल की ओर से सिंघवी ने क्या कहा?

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बोलने की आज़ादी पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) उन्हें सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने का अधिकार देता है।सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को इस मामले में कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया है, न ही उन्हें पहले से कोई नोटिस मिला था। उन्होंने कोर्ट से यह अपील की कि इस मुकदमे में उनके खिलाफ संज्ञान लेना प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत, तीन हफ्तों बाद अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि राहुल गांधी ने यह मुद्दा हाईकोर्ट में सही तरीके से नहीं उठाया था और अब वह नई दलीलें पेश कर रहे हैं। फिर भी, कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्तों बाद तय की है।

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