कोटा के भीतर कोटा, ‘क्रीमी लेयर’ से भी अधिक खतरनाक है ये कॉन्सेप्ट

भाजपा ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर नौकरियों और शिक्षा में उनके बीच अधिक हाशिए पर पड़े लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए.

Update: 2024-08-10 17:27 GMT

Sub-Classification: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों के बीच होने वाली नाराजगी से चिंतित भाजपा ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर नौकरियों और शिक्षा में उनके बीच अधिक हाशिए पर पड़े लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए. अब भाजपा यह दावा कर रही है कि “क्रीमी लेयर” की अवधारणा एससी और एसटी पर लागू नहीं होती है. हालांकि, यह इन समुदायों के भीतर उप-वर्गीकरण का समर्थन करती है. लेकिन जैसा कि भाजपा अच्छी तरह जानती है, उपवर्गीकरण का समर्थन करना क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करना है.

क्या है क्रीमी लेयर?

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण को विनियमित करने के लिए इंद्रा साहनी मामले में क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की थी. विचार यह था कि पिछड़ी जातियों में से कुछ लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं. इन लोगों को क्रीमी लेयर कहा जाता है, जो आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार रखते हैं, जिससे अन्य लोग वंचित हो जाते हैं. अदालत ने फैसला दिया कि ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए.

क्रीमी लेयर की परिभाषा

हालांकि, इंद्रा साहनी मामले में क्रीमी लेयर की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई थी. बाद में, 2000 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिक स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों के लोग जो आईएएस, आईपीएस या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं जैसे उच्च पदों पर हैं या जिन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक उन्नति हासिल की है, उन्हें अब पिछड़ा नहीं माना जाना चाहिए. न्यायालय के अनुसार, ये व्यक्ति क्रीमी लेयर से संबंधित हैं और आरक्षण लाभ के लिए अपात्र हैं. निर्णय में इस श्रेणी में प्रचुर कृषि भूमि और उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया.

आय श्रेणी कारक

दिलचस्प बात यह है कि क्रीमी लेयर की सीमा परिवार की वार्षिक आय के आधार पर तय की जाती है. उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 8 लाख रुपये प्रति वर्ष आय सीमा निर्धारित करने वाले फैसले के बाद क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए ओबीसी श्रेणी पर भी यही सीमा लागू की गई. हालांकि, तमिलनाडु जैसे राज्य शिक्षा या रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर प्रणाली को लागू नहीं करते हैं और इंद्रा साहनी फैसले को खारिज करते हैं.

उपवर्गीकरण क्या है?

उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति सूची को विभाजित करके उन जातियों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है, जिन्हें अभी तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है. तर्क यह है कि कुछ एससी जातियां दूसरों की तुलना में अधिक आगे बढ़ गई हैं, आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार कर लिया है और अन्य जातियों को पीछे छोड़ दिया है. उपवर्गीकरण का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति में कुछ जातियों को वरीयता देकर इस समस्या का समाधान करना है. जबकि क्रीमी लेयर पिछड़ी जातियों के कुछ व्यक्तियों को आरक्षण की पात्रता से बाहर रखता है, उपवर्गीकरण कुछ जातियों को अन्य पर प्राथमिकता देता है, जिससे प्रभावी रूप से कुछ जातियां आरक्षण लाभ की कतार में और पीछे चली जाती हैं.

बड़ा ख़तरा

संक्षेप में, दोनों अवधारणाएं यह तर्क देती हैं कि एक ही सूची के कुछ समूहों को उसी सूची के अन्य समूहों के कारण आरक्षण लाभ से वंचित किया जा रहा है. इन दोनों अवधारणाओं का प्रभाव एक ही है: उन समुदायों के बीच विभाजन और संघर्ष पैदा करना जिन्हें एकजुट होना चाहिए. उपवर्गीकरण वास्तव में क्रीमी लेयर से ज़्यादा ख़तरनाक है. जहां क्रीमी लेयर सिर्फ़ कुछ लोगों को बाहर रखता है. वहीं,उपवर्गीकरण पूरी जातियों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखता है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं.

चंद्रचूड़ का दोहरा मापदंड

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हाल ही में उपवर्गीकरण का समर्थन विशेष रूप से परेशान करने वाला है. 2019 में, उन्होंने और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने बीके पवित्रा मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि एससी/एसटी सूची में व्यक्तियों को शामिल करना ही उनके पिछड़ेपन का प्रमाण है. फिर भी, हाल ही में उपवर्गीकरण का निर्णय इस सिद्धांत का खंडन करता है. तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शेखर नफड़े ने तर्क दिया कि परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अनुरूप है. यह परस्पर पिछड़ापन व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों के भीतर समूहों के बीच है. अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो यह सभी जाति समूहों पर लागू हो सकता है, जिससे सवाल उठता है: फिर ओबीसी या एमबीसी के लिए अलग-अलग सूचियां बनाए रखने का क्या औचित्य है? यह तर्क मनुवादियों की विचारधारा से मेल खाता है.

तमिलनाडु का रुख

उदाहरण के लिए, अरुणथथियार समुदाय की सात जातियों में भी, अंतर-पिछड़ापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. पिछले 15 वर्षों में इस बात पर सवाल उठे हैं कि अरुणथथियार समूह के भीतर कौन सी जातियां 3 प्रतिशत कोटे से सबसे अधिक लाभान्वित हुई हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, अरुंथथियार उपसमूह की कुल जनसंख्या 21,50,285 है. इसमें 10,84,162 अरुंथथियार, 7,42,597 चक्किलियार, 2,47,454 मदारी, 58,362 आदि आंध्र, 5,929 मदीगा, 7,546 पगडाई और 4,235 थोट्टी शामिल हैं. अगर हम इन सात जातियों में आरक्षण के लाभार्थियों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि एक या दो जातियों को मुख्य रूप से 3 प्रतिशत कोटे से लाभ मिला है, जिसका मुख्य कारण उनकी उच्च शिक्षा और शहरीकरण है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन एक या दो जातियों ने 3 प्रतिशत आरक्षण पर एकाधिकार कर लिया है.

एडवोकेट नफड़े ने यह भी तर्क दिया कि इंद्रा साहनी निर्णय अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर लागू होता है. यह विरोधाभासी है. क्योंकि इंद्रा साहनी में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कसौटी या आवश्यकता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं हो सकती, जो निस्संदेह 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' की अभिव्यक्ति में आते हैं. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि एडवोकेट शेखर नफड़े द्वारा अपनाए गए रुख को वर्तमान डीएमके सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया गया था या नहीं.

यह धारणा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति, शिक्षा या रोजगार में उन्नति उसे आरक्षण के लिए अयोग्य बनाती है, इस वास्तविकता की अनदेखी करती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिलता है और यहां तक कि आरक्षित सीटें भी अक्सर खाली रह जाती हैं. आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद कई दलित अभी भी पीने के पानी और मंदिरों में प्रवेश जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार और न्यायपालिका को इस बात का अहसास है, फिर भी वे क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण जैसी बाधाएं लगाते रहते हैं, जिससे उत्पीड़ित समुदायों के भीतर विभाजन पैदा होता है. यह वर्ण व्यवस्था का ही विस्तार है, जिसका उद्देश्य एससी, एसटी और ओबीसी को विभाजित और उत्पीड़ित रखना है.

प्रगति का भ्रम

भारत के जाति-आधारित समाज में शिक्षा, धन और रोज़गार सामाजिक पदानुक्रम में किसी की स्थिति को नहीं बदल सकते. यही कारण है कि जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो उनके घर को प्रतीकात्मक रूप से पवित्र जल से "शुद्ध" किया गया. इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया. जब तक जाति व्यवस्था विद्यमान है, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति अस्थायी रूप से प्रतिष्ठा प्रदान कर सकती है. लेकिन इससे गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक पदानुक्रम में कोई बदलाव नहीं आता है. यह वर्ण व्यवस्था की अपरिवर्तनीय वास्तविकता है.

अध्यादेश ही उपाय

हमें भाजपा के इस आश्वासन से गुमराह नहीं होना चाहिए कि एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी. इस भाजपा सरकार ने न्यायालय में केवल उपवर्गीकरण का समर्थन किया है. क्रीमी लेयर का विरोध करते हुए उपवर्गीकरण का समर्थन करना एससी और एसटी को धोखा देने की एक चाल है. क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है. इसलिए, एससी और एसटी समुदायों को मांग करनी चाहिए कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करे. अगर भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन और दिल्ली सरकार की शक्तियों जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने के लिए अध्यादेश पारित कर सकती है तो वह निश्चित रूप से लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अध्यादेश जारी कर सकती है.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)

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