गुजरात में अल-कायदा टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 ऑपरेटिव्स को ATS ने किया गिरफ्तार

गुजरात ATS ने अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा और मोडासा से अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर AQIS की विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करने का आरोप है।;

Update: 2025-07-23 16:56 GMT
गुजरात एटीएस के मुताबिक ये सभी AQIS की विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी सामग्री प्रसारित करने और लोगों की भर्ती करने में लगे हुए थे।

गुजरात ATS ने बुधवार को एक समन्वित खुफिया अभियान के तहत अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से कथित रूप से जुड़े चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है: अहमदाबाद निवासी फरदीन शेख, दिल्ली निवासी मोहम्मद फईक, उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी जीशान अली और गुजरात के अरावली जिले के मोडासा निवासी सैफुल्ला कुरैशी। अधिकारियों के अनुसार, ये सभी AQIS की विचारधारा फैलाने, कट्टरपंथी सामग्री प्रसारित करने और लोगों की भर्ती करने में लगे हुए थे।

ATS के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को 10 जून को पांच इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए अल-कायदा की विचारधारा फैलाने की सूचना मिली थी। उन्होंने ANI को बताया, “ये अकाउंट्स धर्म के आधार पर, लोकतंत्र और भारत के खिलाफ कंटेंट साझा कर रहे थे।” इसके बाद तकनीकी टीम गठित की गई, जिसने इन अकाउंट्स की निगरानी शुरू की और संचालकों का पता लगाया। “चारों व्यक्ति इन गतिविधियों में शामिल पाए गए। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और उनका व्यवहार भी संदिग्ध पाया गया,” जोशी ने बताया।

फरदीन शेख के पास से एक तलवार और अल-कायदा से संबंधित साहित्य बरामद हुआ। “हमने उसके पास से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसमें भारत सरकार विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और भड़काऊ कंटेंट था,” जोशी ने बताया।

आरोपियों ने कथित तौर पर कई इंस्टाग्राम ग्रुप बनाए थे, जिनमें वे जिहादी कंटेंट साझा करते और भारत में लोकतंत्र की जगह शरीयत कानून लागू करने की वकालत करते थे। अधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद फईक कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के संपर्क में था, जो उसे जिहादी सामग्री भेजते थे। “वे देशभर में यह कंटेंट फैला रहे थे। हमने उनके मोबाइल फोन से भारी मात्रा में डेटा बरामद कर उसका विश्लेषण किया है,” जोशी ने कहा।

FIR को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराएं 13, 18, 38, और 39 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 113, 152, 196, और 68 के तहत दर्ज किया गया है। फरदीन और सैफुल्ला को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बाकी दो आरोपी, मोहम्मद फईक और जीशान अली को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

इस बीच, सैफुल्ला के भाई अमीन ने उसकी गिरफ्तारी पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता उसने फोन पर क्या किया या नहीं। वो एक फर्नीचर कंपनी में काम करता था, 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और सुबह 9 बजे काम पर जाता और रात 8 बजे लौटता था। पुलिस उसे कल सुबह 9:30 बजे ले गई, हमें इसकी जानकारी 10:30 बजे मिली। उससे कोई मिलने भी नहीं आता था।

Tags:    

Similar News