भारत में आवारा कुत्तों का संकट: क्यों सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश लागू करना असंभव है
एबीसी कार्यक्रम (एनिमल बर्थ कंट्रोल) ही आवारा कुत्तों के संकट को हल करने का एकमात्र मानवीय तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अव्यवहारिक लगता है; स्थानीय निकायों को आक्रामक एबीसी अभियान चलाने की जरूरत है।;
मनुष्य और कुत्ते के बीच का बंधन 12-14 हज़ार साल पहले यूरेशिया में शुरू हुआ, जब दोनों के बीच आपसी सहयोग का रिश्ता बना। मनुष्य की बस्तियों के पास आने पर भेड़ियों को खाने के टुकड़े मिलते थे, और बदले में वे खतरे से चेतावनी देते और शिकार में मदद करते। धीरे-धीरे कुत्ता पालतू जानवर बन गया। आज, मनुष्य इस बंधन को तोड़ रहा है—कुत्तों को बेकाबू तरीके से प्रजनन करने देता है और फिर उन्हें छोड़ देता है, जिससे न केवल कुत्तों के लिए खतरा पैदा होता है, बल्कि मानव समाज के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बनता है।
कई बार प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए सामूहिक हत्या का सहारा लिया, लेकिन पाया कि यह तरीका हर साल दोहराना पड़ता है, और समस्या खत्म नहीं होती। वास्तव में, कुत्तों को अस्थायी रूप से कम करने से बाकी बचे कुत्तों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, और नए छोड़े गए कुत्तों को जगह मिल जाती है। अब यह समझ आ गया है कि जब तक पंजीकरण, नसबंदी और जन-जागरूकता जैसे उपाय नहीं होंगे, समस्या हल नहीं होगी।
एबीसी की शुरुआत
चेन्नई की ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने 1966 में पहला मुफ्त नसबंदी क्लिनिक शुरू किया और इस कार्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा। 1996 में, वे चेन्नई निगम को इसकी व्यवहारिकता के बारे में समझाने में सफल हुए। निगम ने सिर्फ कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी और वाहन दिए, बाक़ी खर्च ब्लू क्रॉस और पीपुल फॉर एनिमल्स (मेनेका गांधी) ने उठाया।
1996 में चेन्नई में रेबीज़ के 120 मामले थे, लेकिन एबीसी कार्यक्रम के बाद 2007 तक यह शून्य हो गए और 2010 में चेन्नई को रेबीज़-मुक्त घोषित कर दिया गया। जयपुर ने यह उपलब्धि इससे पहले ही हासिल कर ली थी।
सफलता देखकर, भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड ने 2001 में एबीसी नियम पारित किए, जिसमें कुत्तों को ज़हर देने या बिजली से मारने पर रोक लगाई गई और सभी स्थानीय निकायों के लिए एबीसी अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद, रेबीज़ के मामले 1996 के 29,000 से घटकर 2024 में लगभग 600 रह गए।
कमज़ोर क्रियान्वयन
आज, अधिकांश नगर निगम एबीसी को लक्ष्य के अनुसार लागू नहीं करते। 70% नसबंदी का लक्ष्य ही जनसंख्या स्थिर कर सकता था। अनुच्छेद 243W के तहत आवारा कुत्तों का प्रबंधन नगर निकायों की जिम्मेदारी है।
नीदरलैंड ने बिना एक भी कुत्ता मारे—बड़े पैमाने पर नसबंदी, माइक्रोचिप, सख्त प्रजनन कानून और कुत्ता छोड़ने पर भारी जुर्माने से—शून्य आवारा कुत्ते हासिल किए।
कल्याण संगठनों का काम और चुनौतियाँ
कई पशु कल्याण समूहों ने फीडर्स की मदद से कुत्तों को दोस्ताना बनाया ताकि उन्हें पकड़कर नसबंदी व टीकाकरण किया जा सके। लेकिन कुछ लोग सिर्फ खाना खिलाने तक सीमित रह गए और पिल्लों को आश्रयों में छोड़ने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सिर्फ आलोचना की, लेकिन जमीनी काम में मदद नहीं की। कोविड-19 महामारी ने एक साल से अधिक समय के लिए अधिकांश एबीसी कार्यक्रम रोक दिए, जिससे वर्षों का काम बेकार हो गया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: असंभव क्रियान्वयन
हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पकड़े गए आवारा कुत्तों को बड़े-बड़े पाउंड्स में रखना है, जो अमानवीय है। ताइपे में ऐसा प्रयास हुआ था और लगभग सभी कुत्ते मर गए, आपसी लड़ाई, असमान भोजन, और संक्रमण से।
यह आदेश 2023 के एबीसी नियमों और एक अन्य दो-जजों के फैसले के खिलाफ भी है, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय मामलों का निपटारा हाई कोर्ट या अन्य मंच करें, लेकिन सभी फैसले 2023 के नियमों के अनुसार हों। इन नियमों में नसबंदी और एंटी-रेबीज़ टीकाकरण पर जोर दिया गया है।
जमीनी हकीकत
किसी भी नगर निगम के पास इतने बड़े पाउंड्स के लिए जगह या पैसा नहीं है। इसके लिए कई एकड़ जमीन चाहिए, जो इंसानों से दूर हो।