क्या कानूनी फैसला AAP को पसंद नहीं, 'एल्डरमैन' मामले पर तीखी टिप्पणी

एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप इसे लोकतंत्र के लिए धक्का बता रही है।

By :  Lalit Rai
Update: 2024-08-05 07:45 GMT

Alderman Appointment Issue: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को फैसला सुनाया कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी।

17 मई को अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित
अदालत ने इस मामले में 17 मई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैधानिक शक्ति एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। इसलिए, दिल्ली के उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वे दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता के अनुसार काम करें, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा। उम्मीद है कि यह फैसला एमसीडी की स्थायी समिति के गठन पर गतिरोध को दूर करेगा। यह यह भी तय करेगा कि नागरिक निकाय आगे कैसे काम करेगा। सम्मानपूर्वक असहमत: आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए आप ने कहा है कि वह इससे सम्मानपूर्वक असहमत है।
लोकतंत्र के लिए झटका
आदेश पर पार्टी की प्रतिक्रिया को सामने रखते हुए वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का अधिकार देता है। राज्यसभा सांसद ने कहा, "यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है। निर्वाचित सरकार को दरकिनार करके आप उपराज्यपाल को सभी अधिकार देने जा रहे हैं, ताकि उपराज्यपाल दिल्ली को चला सकें। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं।उन्होंने कहा कि यह निर्णय "दुर्भाग्यपूर्ण" और "लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध" है।

 शीर्ष अदालत का निर्णय मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों से भी अलग है। सिंह ने कहा, "अदालत का निर्णय इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों से बिल्कुल अलग है। अन्य राज्यों में राज्यपाल मनोनीत पार्षदों के नामों को मंजूरी देते हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर।" 17 मई की सुनवाई पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में पार्षदों को मनोनीत करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में आप ने एमसीडी चुनावों में भाजपा को हराकर भगवा पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। आप ने 134 सीटें जीतीं, भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने के अधिकार को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, "...जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून देखा तो उसने साफ कर दिया कि यह अधिकार (एल्डरमैन नियुक्त करने का) उपराज्यपाल के पास है। ...आपने (आम आदमी पार्टी) हमेशा कहा है कि उपराज्यपाल ने आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया है। इसका मतलब है कि या तो आपने कानून नहीं देखा या आप अनपढ़ हैं या आपने एल्डरमैन के लिए नाम भेजते समय जानबूझकर कानून तोड़ा। तो यह साबित हो गया कि आप झूठे हैं,


आपको कानून की समझ नहीं है और आप कानूनी व्यवस्था के साथ राजनीतिक खेल खेलते हैं। आज तक यह साबित नहीं हुआ कि सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर चुनी गई आम आदमी पार्टी ने बिना भ्रष्टाचार, बिना झूठ बोले कोई काम किया हो। दुर्भाग्य से, जो पार्टी एक आंदोलन से निकली है, मेरे हिसाब से वह दिल्ली और देश के लिए दुर्भाग्य रही है।"

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