दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी 2026 से डीज़ल-पेट्रोल वाले नए कमर्शियल वाहन बैन
दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक के बाद एक कई सख्त निर्देश जारी किए हैं.;
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2026 से दिल्ली-एनसीआर में काम कर रही कैब एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सेवाओं और ई-कॉमर्स फर्मों के बेड़े में कोई भी नया पेट्रोल या डीज़ल से चलने वाला वाहन शामिल नहीं किया जा सकेगा।
यह आदेश हल्के कमर्शियल वाहन (LCVs), हल्के मालवाहक वाहन (LGVs) और डिलीवरी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा।
अब इन कंपनियों के बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक या CNG वाहन ही जोड़े जा सकेंगे।
आयोग ने यह भी कहा कि परिवहन क्षेत्र NCR में प्रदूषण का एक बड़ा कारक है, और वाणिज्यिक वाहन अपने लंबे समय तक संचालन और खराब रखरखाव के कारण निजी वाहनों की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
CAQM ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में जल्द से जल्द शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाना चाहिए।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 शुरू की थी, जिसके तहत 25 या अधिक वाहनों वाले एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सहित) को रेग्युलेट किया गया है।