दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से कहा सोशल मीडिया से हटाओ पोस्ट

कोर्ट कार्यवाही से जुडी ऑडियो/विडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट में वकील वैभव सिंह ने डाली थी अदालत की अवमानना के तहत कार्यवाही करनी याचिका, सुनीता केजरीवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की की थी मांग

Update: 2024-06-15 09:02 GMT

Sunita Kejriwal Delhi HC: अदालती कार्यवाही के विडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल व 5 अन्य लोगों को तुरंत ही उस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट किया जाए. इतना ही नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म(जिन पर पोस्ट की गयी थी) को ये निर्देश दिया है, उस पोस्ट को तुरंत ही सोशल मीडिया से हटाया जाए, इतना ही नहीं जिन लोगों ने उसे रिपोस्ट किया है, उनके हैंडल या पेज से भी उसे हटाया जाए. अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से कहा है कि वो अपने सोशल मीडिया एकाउंट से अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी ओर से रखी गई बातों की रिकॉर्डिंग को हटा लें. दरअसल आबकारी नीति केस में गिरफ्तार होने के बाद 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में अपनी बात रखी थी, लेकिन कोर्ट में उनके द्वारा रखी गई बातों को ऑडियो/ वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल किया गया. सुनीता केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर एकाउंट से कोर्ट रूम की इस रिकॉडिंग को रिपोस्ट किया था. इसलिए कोर्ट ने उन्हें इसे हटाने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुनीता केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है.

कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ( यूट्यूब, इंस्ट्राग्राम, ट्विटर) से कहा है कि वो इस रिकॉर्डिंग को हटा लें

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल सहित छह लोगों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, मेटा और यूट्यूब को नोटिस जारी किए.

बता दें कि वकील वैभव सिंह ने कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा था कि आप के नेताओं ने जिस तरह से कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर उसे शेयर किया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से तय किये नियमों का उल्लंघन है. इसलिए इनके खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत मामला चलाया जाए.

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