प्रियंका गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, संपत्ति छिपाने का आरोप, प्रियंका को नोटिस
जिन बीजेपी नेता नव्या हरिदास की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा है, वो वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थीं और तीसरे स्थान पर रही थी।;
केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे वायनाड लोकसभा सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है।
यह याचिका बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने दायर की है, जिसमें भ्रष्ट आचरण और चुनावी हलफनामे में संपत्तियों का खुलासा न करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए इस पर अगस्त में अगली सुनवाई निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति के. बाबू की एकल पीठ ने इस चुनाव याचिका को स्वीकार किया है, जिसमें नव्या हरिदास ने प्रियंका गांधी का चुनाव अमान्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में आरोप है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की कई अचल संपत्तियों की जानकारी को हलफनामे में छुपाया गया है।
हरिदास का कहना है कि प्रियंका ने अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई, जिससे मतदाता गुमराह हुए और उनके मतदाता निर्णय को प्रभावित किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कृत्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि प्रियंका के नामांकन पत्र में चुनाव नियमों का उल्लंघन किया गया।
यह उपचुनाव राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट रखने के बाद जरूरी हुआ था। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने अपने पहले चुनाव में ही चार लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 6,22,338 वोट मिले, जबकि एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट प्राप्त हुए। याचिकाकर्ता नव्या हरिदास को 1,09,939 वोट मिले और वह तीसरे स्थान पर रहीं।