अब इस राज्य ने की अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा, जेल-वन रक्षक और पुलिस की भर्ती में मिलेगा कोटा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार जेल, वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी.

Update: 2024-07-27 11:04 GMT

Agnipath Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार जेल, वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी. शनिवार (27 जुलाई) को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि शर्मा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है.

बयान में कहा गया कि राजस्थान सरकार ने समर्पण और देशभक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस निर्णय से अग्निवीरों को देश की सेवा करने के बाद राज्य में काम करने का अवसर मिलेगा.

हालांकि, इन सेवाओं में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उजागर नहीं किया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2022 में सेना, नौसेना और वायु सेना में मोटे तौर पर चार साल के अनुबंध के आधार पर साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया था.

इस योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद हर बैच से 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियमित सेवा प्रदान की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने पुलिस बलों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों की भर्ती के लिए इसी तरह की घोषणाएं की हैं.

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