दिल्ली–एनसीआर में GRAP में बदलाव: कड़े प्रावधानों को प्रदूषण के निचले चरणों में भी लागू करने की SC से मंजूरी

प्रस्तावित बदलावों में कड़े नियमों को पहले ही चरणों में लागू किया गया है, जिसमें कुछ चरण 4 की सलाहें अब चरण 3 पर लागू होंगी और चरण 3 के उपाय चरण 2 पर लागू किए जाएंगे

Update: 2025-11-20 02:15 GMT
दिल्ली-एनसीआर में अब ऐसी तस्वीर रोज़ाना की बात हो गई है
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलावों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। ये बदलाव आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा राजधानी की सर्दियों में बढ़ती प्रदूषण समस्या से निपटने के लिए सुझाए गए अल्पकालिक कदमों का हिस्सा हैं।

प्रस्तावित बदलावों के अनुसार अब कड़े प्रावधान पहले ही चरणों में लागू होंगे—स्टेज 4 (AQI 450 से अधिक) की कुछ एडवाइजरी अब स्टेज 3 (AQI 401-450) पर लागू होंगी; स्टेज 3 की व्यवस्थाएं अब स्टेज 2 (AQI 301-400) पर लागू होंगी; और स्टेज 2 के निर्देश अब स्टेज 1 (AQI 201-300) में भी लागू होंगे।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस के विनोद रामचंद्रन की सदस्यता वाली वाले पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि वायु प्रदूषण कम करने के किसी भी सक्रिय कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि CAQM ऐसे कदम उठाते समय सभी हितधारकों से परामर्श करेगा।”

अदालत ने यह भी कहा कि नवंबर और दिसंबर में दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में होने वाले ओपन-एयर खेल मुकाबलों को “सुरक्षित महीनों” में टालने पर सरकारें विचार करें।

CAQM के प्रस्तावित उपाय

CAQM की नोट के अनुसार, GRAP स्टेज 3 लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर की सरकारों को सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति पर विचार करना होगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए भी यही सलाह होगी। (यह अनिवार्य नहीं, केवल सलाह है।)

स्टेज 2 लागू होने पर सभी सार्वजनिक कार्यालयों के लिए अलग-अलग चरणों में समय निर्धारण लागू करने का सुझाव (पहले यह स्टेज 3 में लागू होता था)।

NCR राज्यों को बेहतर बिजली सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि डीज़ल जेनरेटर का उपयोग बंद हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट (CNG और इलेक्ट्रिक बसें) बढ़ानी होंगी। ट्रैफिक चौराहों पर जाम रोकने की व्यवस्था करनी होगी। जनता को एडवाइजरी जारी कर जागरूक करना होगा।

CAQM अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद GRAP को अब संशोधित किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि बच्चों को सबसे अधिक खतरा है और प्रतियोगिताएं सुरक्षित महीनों में होनी चाहिए। CAQM ने SC की टिप्पणियों के बाद शिक्षा मंत्रालय, NCR सरकारों, SAI और प्रदूषण बोर्डों के साथ बैठक कर राज्यों को निर्देश जारी किए कि नवंबर–दिसंबर के सभी खेल आयोजन तुरंत स्थगित किए जाएँ।

सुप्रीम कोर्ट: प्रदूषण पर नज़र पूरे साल रखनी होगी

अदालत ने कहा कि प्रदूषण पर कार्रवाई केवल तब नहीं होनी चाहिए जब स्थिति “खतरनाक” हो जाए। उन्होंने आदेश दिया कि केस को हर महीने सूचीबद्ध किया जाए, पर्यावरण मंत्रालय और CAQM की स्टेटस रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाए। अस्थायी या टुकड़ों में किए गए उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकते

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

वाहन, पराली और निर्माण मजदूरों पर टिप्पणी

केंद्र ने कहा कि स्टेज 3 के उपायों का पालन कराने के लिए BS-III और उससे नीचे के वाहनों को कोर्ट के पुराने आदेश से बाहर रखा जाए क्योंकि वे 15 साल से अधिक पुराने हैं। पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर कड़े निर्देश लागू करने को कहा गया।

निर्माण-कर्मियों को स्टेज 3 के दौरान काम रुकने पर भत्ता न मिलने की शिकायत पर अदालत ने सभी NCR राज्यों को तुरंत भत्ता देने और हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “जिन मजदूरों की आजीविका प्रतिबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, उन्हें जीविका से वंचित नहीं किया जा सकता।”

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