तमिलनाडू के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को SC से जमानत, स्टालिन ने कहा आपका बलिदान बड़ा

बालाजी को जमानत दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि उनके 'प्यारे भाई' को 471 दिनों के बाद राहत मिली है.

Update: 2024-09-26 11:47 GMT

V Senthil Bail Out: तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने सेंथिल को काश फॉर जॉब स्कैम मामले में दर्ज किये गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है. जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कुछ शर्तें भी लगायी हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत याचिका पर 12 अगस्त को ही सुनवाई पूरी कर ली गयी थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


सख्त जमानत प्रावधान और मुकदमे में देरी साथ नहीं चल सकते

डीएमके नेता की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ टिप्पणी की कि सख्त जमानत प्रावधान और मुकदमे में देरी साथ नहीं चल सकते.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं सेंथिल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार (26 सितंबर) को धन शोधन के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दिए जाने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके नेता को सलाखों के पीछे रखकर उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बालाजी को जमानत दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टालिन ने कहा कि उनके "प्रिय भाई" को 471 दिनों के बाद राहत मिली है.
स्टालिन ने आरोप लगाया कि पिछले साल बालाजी को गिरफ्तार करने वाले प्रवर्तन निदेशालय, का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन "सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसका भंडाफोड़ करने वाला है." स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "इमरजेंसी के दौरान भी जेल में इतने दिन नहीं रहे. बालाजी के खिलाफ राजनीतिक साजिशें 15 महीने तक जारी रहीं. (उन्होंने) सेंथिल बालाजी को जेल में रखकर उनके संकल्प को तोड़ने की कोशिश की." डीएमके अध्यक्ष ने कहा, "मैं भाई सेंथिल बालाजी का स्वागत करता हूं, जो अधिक जोश के साथ जेल से बाहर आ रहे हैं. आपका बलिदान बड़ा है. आपका संकल्प बड़ा है."


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