कर्नाटक के डिप्टी CM को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है.
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यी पीठ ने कहा कि क्षमा करें. खारिज किया जाता है.
हाई कोर्ट का आदेश
बता दें कि शीर्ष अदालत हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच पूरी कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने साल 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है. इस अवधि के दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे. सीबीआई ने 3 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी. शिवकुमार ने साल 2021 में एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.