चांदनी चौक के व्यापारियों पर लटकी सीलिंग की तलवार, लगायी गणपति बाप्पा से गुहार
सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में रिहायशी इलाकों और अवैध निर्माण को चलते हुए सीलिंग का आदेश दिया है, जिसके बाद से चांदनी चौक के व्यापारी खौंफ के साए में हैं.;
Chandni Chowk Sealing : चांदनी चौक दिल्ली का ऐतिहासिक शहर जो मुग़ल कालीन है, जो पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है. आज के समय में ये वाल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है. आज के समय में इसकी पहचान एक बड़े थोक व्यावसायिक केंद्र की बन गयी है. देश भर के व्यापारी यहाँ आते हैं खरीदारी करने के लिए. यहाँ लगभग 1 लाख से ज्यादा दुकाने हैं, जो अलग अलग वर्ग के व्यवसाय से सम्बंधित हैं. लेकिन इन दिनों यहाँ का व्यापारी डरा हुआ है, वजह है सीलिंग. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो बिन्दुओं पर सीलिंग के आदेश दिए हैं, पहला अवैध निर्माण और दूसरा रिहायशी इमारतों में व्यवसायिक गतिविधियाँ. बीते दिनों एमसीडी ने कुछ दुकानें सील भी की हैं, जिसके बाद से सभी व्यापारी काफी डरे हुए हैं. व्यापारियों से द फ़ेडरल देश ने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में आज के समय में लोगों की रिहायिश नाम मात्र है. यहाँ अलग अलग ट्रेड से सम्बंधित दुकानें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, साइकिल, कैमरा और फोटो, घड़ी मार्किट, कपड़ा मार्किट, बुलियन मार्केट ( सोने चांदी की ), जूतों की, खिलौनों की, ड्राई फ्रूट, किराना, केमिकल, मसाले आदि. सभी थोक मार्किट हैं और देश भर का व्यापारी यहाँ आता है. बुधवार को गणेशउत्सव भी शुरू हुआ है, जिसके बाद व्यापारियों ने गणपति के सामने इस विघ्न को हरने की गुहार भी लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि जिन इलाकों में ऐसे निर्माण पाए जाएं, वहां की सभी संपत्तियों को तुरंत सील किया जाए।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा, “आप रोज गश्त पर निकलते हैं। अगर कोई ईंट रखते हुए भी दिखे, तो उसे तुरंत गिरफ्तार करें। यह नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा बड़ा घोटाला है, जिसे रोका जाना जरूरी है। अन्यथा हमें पुलिस को और सख्त कदम उठाने के लिए कहना पड़ेगा।”