PF से निकालना चाहते हैं पैसा, जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन; जानें स्टेप बाय स्टेप

EPF money withdrawn: EPF एक ऐसी रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी संयुक्त रूप से योगदान करते हैं.

Update: 2024-12-10 09:40 GMT

Employees Provident Fund: प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा इस बात की चिंता लगे रहती है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी. लेकिन सरकार ने इसके लिए भी योजना बनाई है. इसको कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कहा जाता है. वैसे लोग इसे आमतौर पर प्रोविडेंट फंड (PF) के रूप में जानते हैं. यह प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत और रिटायरमेंट योजना (savings and retirement plan) है. यह योजना वित्तीय सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि प्रदान करती है.

बता दें कि कर्मचारी पीएफ के लिए अपने मूल वेतन का 12% मासिक योगदान करते हैं, जो उनके नियोक्ता द्वारा समान रूप से मिलाया जाता है. इस फंड में वार्षिक ब्याज मिलता है, जो बचत में जुड़ता है. वैसे तो EPF का प्राथमिक उद्देश्य सेवानिवृत्ति बचत है. लेकिन कुछ शर्तों के तहत समय से पहले इसमें से पैसा निकाल सकते हैं. ऐसी ही एक वजह नया घर खरीदना भी है.

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)

EPF एक ऐसी रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी और कंपनी संयुक्त रूप से योगदान करते हैं. यह फंड रिटायरमेंट के दौरान कर-मुक्त वित्तीय कुशन के रूप में कार्य करता है.

समय से पहले निकासी

कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएम से धनराशि निकाली जा सकती है. जिसमें मेडिकल इमरजेंसी स्थिति, शादी, शिक्षा या नया घर खरीदना शामिल है.

घर खरीदने के लिए PF ऑनलाइन और ऑफलाइन निकालना

आवेदन

ऑनलाइन सुविधा प्रक्रिया को सरल बनाती है और कंपनी के वैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपका आधार और बैंक डिटेल UAN पोर्टल पर अपडेट हैं तो आप कंपनी के वैरिफिकेशन के बिना सीधे फॉर्म जमा कर सकते हैं. वहीं, अगर आपका आधार और बैंक डिटेल UAN पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो कंपनी के वैरिफिकेशन के साथ फॉर्म को ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले EPFO पोर्टल पर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. अब ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम को सेलेक्ट करके ऑटो मोड सेटलमेंट पर क्लिक करें. इसके बाद अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाई करें और अकाउंट का पासबुक या चेक अपलोड करें. अब पैसे विड्रॉल करने का रीजन बताएं और सबमिट करें.

जरूरी दस्तावेज

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), ईपीएफ ग्राहक का बैंक एकाउंट डिटेल, पहचान और पते का प्रमाण, आईएफएससी कोड और खाता संख्या के साथ कैंसल किया गया चेक.

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