UPS के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ का विकल्प चुनने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुआ है और उसकी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हुई है, तो वह या उसका जीवनसाथी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ का दावा कर सकता है.;

Update: 2025-06-23 12:59 GMT

केंद्र सरकार के रिटायर्ड हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने के लिए दावा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है. UPS के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ लेने के लिए दावा करने की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुआ है और उसकी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हुई है, तो वह या उसका जीवनसाथी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ का दावा कर सकता है. यह लाभ पहले से मिलने वाले NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के लाभों के अलावा होगा. वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों ये जानकारी दी थी.

इस नियम के तहत हर 6 महीने की सेवा के लिए, रिटायरमेंट से पहले का बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता (DA) का 1/10 हिस्सा एकमुश्त (लंपसम) मिलेगा. UPS के हिसाब से मिलने वाली पेंशन + महंगाई राहत (Dearness Relief) में से, NPS से मिलने वाली आमदनी (annuity) घटाई जाएगी. जो बचेगा, वह हर महीने अतिरिक्त मिलेगा.

अगर पिछली किस्तें बची हों तो वह भी सरल ब्याज के साथ दी जाएंगी (ब्याज की दर PPF जैसी होगी). ऐसे कर्मचारी या उनके जीवनसाथी पहले 30 जून 2025 तक UPS का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते थे जिसके डेडलाइन को बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने बताया कि कई लोगों ने सरकार से UPS विकल्प चुनने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की थी. इसे देखते हुए भारत सरकार ने यह तारीख तीन महीने बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है. यह सुविधा मौजूदा पात्र कर्मचारी, पहले रिटायर हो चुके लोग और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वैध विवाहित जीवनसाथी के लिए लागू होगी.

UPS क्या है?

वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2025 में UPS की शुरुआत की थी. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो NPS में शामिल हैं और इस नई योजना का विकल्प चुनते हैं. UPS के तहत रिटायरमेंट पर कर्मचारी को आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा. इसके लिए कम से कम 25 साल की सेवा पूरी होना जरूरी है. यह योजना उन 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए थे और अभी NPS के अंतर्गत आते हैं. 

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