ट्रंप प्रशासन का नया नियम, विदेशी छात्रों की वीज़ा अवधि होगी तय
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रस्तावित नियम में विदेशी छात्रों व मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवास की अधिकतम अवधि तय की। DHS का दावा, वीज़ा दुरुपयोग व सुरक्षा जोखिम घटेगा।;
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक प्रस्तावित नियम की घोषणा की है, जिसके तहत कुछ वीज़ा धारकों जिनमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं। उनके अमेरिका में रहने की समय सीमा तय की जाएगी। यह कदम वीज़ा के "दुरुपयोग" पर रोक लगाने और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) की निगरानी और जाँच क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
DHS के प्रवक्ता ने बुधवार (27 अगस्त) को मीडिया विज्ञप्ति में कहा,“काफी लंबे समय से पिछली सरकारों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीज़ा धारकों को लगभग अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हुआ, करदाताओं के अरबों डॉलर खर्च हुए और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान झेलना पड़ा।”
देशी छात्र वीज़ा के ‘दुरुपयोग’ पर लगाम
प्रवक्ता ने आगे कहा,“यह नया प्रस्तावित नियम इस दुरुपयोग को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। यह निश्चित करेगा कि कुछ वीज़ा धारक कितने समय तक अमेरिका में रह सकते हैं और इससे संघीय सरकार पर विदेशी छात्रों व उनके इतिहास की निगरानी का बोझ कम होगा।”
1978 से अब तक की व्यवस्था
1978 से अब तक विदेशी छात्रों (F वीज़ा धारकों) को “ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस” यानी अनिश्चित अवधि तक रहने की अनुमति दी जाती रही है। अन्य वीज़ा से अलग, इस प्रावधान वाले छात्र बिना किसी अतिरिक्त जाँच-पड़ताल के अमेरिका में लंबे समय तक रह सकते थे। DHS के अनुसार, कई विदेशी छात्रों ने इस उदारता का फायदा उठाते हुए खुद को बार-बार उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला दिलाकर अमेरिका में “हमेशा के लिए” छात्र बने रहने का रास्ता चुन लिया।
विदेशी मीडिया के लिए नई व्यवस्था
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित नियम के तहत संघीय सरकार विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स को उनके कार्यक्रम की अवधि तक अधिकृत प्रवास और विस्तार की अनुमति देगी, लेकिन यह अवधि चार साल से अधिक नहीं होगी।विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रारंभिक प्रवास अवधि 240 दिनों तक तय की जाएगी। इसके बाद वे अधिकतम 240 दिनों तक का विस्तार ले सकते हैं, लेकिन यह अवधि उनके अस्थायी कार्य या असाइनमेंट की अवधि से अधिक नहीं होगी।
नियमित मूल्यांकन ज़रूरी होगा
इस नियम के लागू होने पर विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विज़िटर्स और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के लिए प्रवेश मिलेगा और उसके बाद उन्हें प्रवास बढ़ाने के लिए अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब है कि DHS को नियमित अंतराल पर इनका आकलन करने का अवसर मिलेगा। DHS का कहना है कि इससे उनके लिए आवश्यक जानकारी तक पहुँच आसान होगी, निगरानी सख्त होगी और वीज़ा पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या घटेगी।
बाइडेन प्रशासन ने किया था रद्द
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव पहली बार राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकाल में 2020 में लाया गया था, लेकिन 2021 में बाइडेन प्रशासन ने इसे वापस ले लिया।