EPFO से सदस्य अब नहीं निकाल पाएंगे एडवांस पैसा, यह सुविधा हुई बंद

EPFO ने घोषणा की है कि उसने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 एडवांस को बंद करने का फैसला किया है.

Update: 2024-06-15 11:39 GMT

EPFO Covid Advance Facility: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एडवांस पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. EPFO ने घोषणा की है कि उसने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 एडवांस को बंद करने का फैसला किया है. कोविड-19 महामारी के दौरान EPFO सदस्यों को एडवांस में पैसा निकालने की सुविधा दी गई थी. हालांकि, अब कोविड 19 महामारी जैसी कोई चीज नहीं रह गई है. ऐसे में इस सुविधा को बंद कर दिया गया है.

EPFO के परिपत्र के अनुसार, क्योंकि कोविड-19 अब महामारी नहीं है. इसलिए तत्काल प्रभाव से उक्त एडवांस सुविधा को बंद करने का फैसला किया गया है. यह छूट ट्रस्टों पर भी लागू होगा. बता दें कि ईपीएफ खातों से पैसे निकालने का प्रावधान पहली बार मार्च 2020 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत घोषित किया गया था.

इसके बाद जून 2021 में श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि ईपीएफ सदस्य कोरोना वायरस से संबंधित वित्तीय आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ खातों से गैर-वापसी योग्य एडवांस प्राप्त कर सकते हैं. इससे पहले ईपीएफ सदस्यों के लिए केवल एकमुश्त अग्रिम सुविधा उपलब्ध थी. ईपीएफ खाता निकासी नियम ईपीएफओ अपने सदस्यों को तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि का 75%, जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य निकासी की अनुमति देता है. हालांकि, सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती थी.

हालांकि, ईपीएफओ से कोविड महामारी के तहत एडवांस पैसा निकालने की सुविधा बंद कर दी गई है. लैकिन अभी भी कई जरूरी कामों के लिए एडवांस के तौर पर पैसे निकाले जा सकते हैं. इसमें घर बनान, बीमारी, कंपनी बंद होने पर, विवाह और बच्चों की पढ़ाई आदि शामिल है.

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