फर्जी टैक्स छूट और डिडक्शन क्लेम करने वालों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, 150 ठिकानों पर डाला रेड
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में फर्जी डिडक्शन और छूट के दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए देशभर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया है।;
आयकर विभाग ने फर्जी टैक्स छूट और कटौतियों के दावों पर देशभर में बड़ी कार्रवाई शुरू की। टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 150 परिसरों में छानबीन की जहां से डिजिटल दस्तावेजों और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं।
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में फर्जी डिडक्शन और छूट के दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए देशभर में बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया है। विभाग ने ऐसे संगठित रैकेट्स और गलत रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाने पर लिया है, जो टैक्स कानूनों के लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत 14 जुलाई 2025 को की गई, जो देश के विभिन्न हिस्सों — महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश — में एक साथ चल रही है। यह जांच टैक्स अधिनियम की उन धाराओं के दुरुपयोग के आधार पर की जा रही है, जिनमें धारा 10(13A), 80GGC, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA और 80DDB शामिल हैं।
AI और थर्ड पार्टी डेटा से मिल रहे सुराग
इस अभियान में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और तीसरे पक्ष से प्राप्त वित्तीय डेटा का इस्तेमाल करके संदेहास्पद पैटर्न को पहचाना जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ IT रिटर्न फाइल करने वाले और बिचौलिए संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं और झूठे TDS रिटर्न दाखिल कर टैक्स रिफंड का गलत दावा कर रहे हैं।
पहले दिया गया सुधार का मौका, अब सख्ती
आयकर विभाग ने अपनी 'Trust Taxpayers First' नीति के तहत पिछले एक साल में संदिग्ध टैक्सपेयर्स को सुधार का मौका देने के लिए ईमेल, SMS और कैंपस प्रोग्राम के ज़रिए जागरूक किया। नतीजतन, अब तक लगभग 40,000 टैक्सपेयर्स ने अपनी ITR सुधार ली है, जिससे कुल ₹1,045 करोड़ की फर्जी टैक्स राशि को वापस लिया गया है।
लेकिन कई अभी भी नहीं माने
हालांकि, कई टैक्सपेयर्स अब भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं — माना जा रहा है कि वे इन टैक्स चोरी रैकेट्स के मास्टरमाइंड्स के प्रभाव में हैं। आयकर विभाग अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। इसमें जुर्माना, केस दर्ज करना और जहां जरूरी हो वहां अभियोजन (prosecution) भी शामिल होगा। टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि सभी टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न में सही जानकारी दें और अनधिकृत सलाहकारों या बिचौलियों के बहकावे में आकर फर्जी टैक्स रिफंड के लिए गलत जानकारी न दें।