NPS से रकम निकालने के लिए 60 साल की आयु तक नहीं करना होगा इंतजार, 15 साल बाद भी कर सकेंगे स्कीम से एग्जिट!
PFRDA ने जो डॉफ्ट प्रस्ताव जारी किए हैं उसमें एनपीएस से एग्जिट को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 60 साल की उम्र पूरी होना या रिटायर होना,किसी स्कीम में 15 साल निवेश पूरा होना शामिल है.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है. हो सकता है कि एनपीएस से पैसा निकालने के लिए 60 साल की आयु के होने या नौकरी से रिटायरमेंट तक इंतजार ना करना पड़े. पेंशन सेक्टर की रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नया डॉफ्ट प्रस्ताव जारी किया है. इस डॉफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश के 15 साल के बाद निवेशक पैसा निकाल सकेंगे.
PFRDA ने 16 सितंबर 2025 को एनपीएस में नियमों में कई बदलाव को लेकर डॉफ्ट रेगुलेशंस जारी किए है और उसपर 17 अक्टूबर 2025 तक सुझाव मांगे हैं. ड्रॉफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक एनपीएस में निवेश शुरू करने के 15 साल भी रकम निकाला यानी एनपीएस से एग्जिट कर सकेगा. 60 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट तक का इंतजार नहीं करना होगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में NPS में निवेश शुरू करता है, तो मौजूदा नियमों के मुताबिक वह 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट पर ही अपनी रकम का 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकाल सकता है और बाकी 40 फीसदी से पेंशन योजना (एन्युटी) खरीदनी पड़ती है. लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक निवेशक 45 साल की उम्र में ही 60 फीसदी रकम निकाल सकेगा.
PFRDA ने जो डॉफ्ट प्रस्ताव जारी किए हैं उसमें एनपीएस से एग्जिट को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 60 साल की उम्र पूरी होना या रिटायर होना,किसी स्कीम में 15 साल निवेश पूरा होना शामिल है. बच्चों के लिए NPS वात्सल्य में 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद स्कीम से एग्जिट करने का विकल्प दिया गया है. समय से पहले खाता बंद करना और
सब्सक्राइबर की मृत्यु या गुमशुदगी (भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 के आधार पर) पर भी रकम निकाला जा सकेगा. अगर किसी सब्सक्राइर का एक से ज्यादा पेंशन अकाउंट है तो नियम के तहत पेंशन अकाउंट से एग्जिट करने या बंद करने का विकल्प दिया जाएगा.