BYJU's : NCLAT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने आईआरपी को मामले में फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इससे पहले NCLAT ने byju's को BCCI का पैसा चुकाने के लिए मंजूरी दे दी थी.

Update: 2024-09-26 13:17 GMT

BYJU's NCLAT : सुप्रीम कोर्ट ने एड-टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही रोकने के एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ एक अमेरिकी कंपनी की याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन्सोल्वेंसी रेसोलुशन प्रोफेशनल (आईआरपी) से कहा है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक यथास्थिति बनाए रखें.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका पर विचार करते हुए आईआरपी से कहा कि वह बायजू मामले से निपटने के लिए ऋणदाताओं की समिति की बैठक के साथ आगे न बढ़े.बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण ( NCLAT ) के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और बीसीसीआई के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी गई थी. यह देखते हुए कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एड-टेक प्रमुख के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद करते समय अपने विवेक का उपयोग नहीं किया, पीठ ने संकेत दिया था कि वह विवाद को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज सकता है.

2 अगस्त को NCLAT ने बीसीसीआई का बकाया देने का दिया था आदेश
एनसीएलएटी ने 2 अगस्त को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी देने के बाद इसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रद्द करके संकटग्रस्त एड-टेक फर्म को राहत प्रदान की थी. यह फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि इससे इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन का नियंत्रण फिर से वापस आ गया. हालांकि, यह राहत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी क्योंकि शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले को "अनुचित" करार दिया और इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. साथ ही दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ एड-टेक फर्म के अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर बायजू और अन्य को नोटिस जारी किया.


Tags:    

Similar News