केंद्रीय बजट 2025: निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को दी बड़ी राहत, खर्च बढ़ाने पर जोर

Budget 2025: अगर आपकी आय ₹12 लाख से सिर्फ ₹1 अधिक है तो कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.;

Update: 2025-02-02 08:37 GMT

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की. जिससे ₹12 लाख तक की आय वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा मिला है. इसके तहत सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. क्योंकि उन्हें ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. टैक्स छूट (Rebate) की सीमा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई. ₹12 लाख की आय पर टैक्स देनदारी ₹60,000 देने होते थे. लेकिन अब इससे पूरी तरह छूट मिल गई है.

आय ₹12 लाख से ज्यादा हो तो?

अगर आपकी आय ₹12 लाख से सिर्फ ₹1 अधिक है तो कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी और आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. हालांकि, नई टैक्स दरों और ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन से सभी करदाताओं को लाभ मिलेगा.

सबसे ज्यादा फायदा

₹24 लाख की आय पर टैक्स बचत ₹1.1 लाख होगी. 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स दर बनी रहेगी. इसलिए अधिकतम लाभ ₹1.1 लाख तक सीमित रहेगा.

1 करोड़ करदाताओं को राहत

पहले ₹7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था. जिसे अब ₹12 लाख कर दिया गया है. इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को ₹20,000 से ₹80,000 की बचत होगी. सरकार को ₹1 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा. लेकिन मध्यम वर्ग के हाथ में अधिक पैसा जाएगा.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव?

जो लोग होम लोन या HRA कटौती का लाभ लेते हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में न तो टैक्स स्लैब बदले, न ही टैक्स दरें.

मार्जिनल रिलीफ

अगर आपकी आय ₹12.10 लाख है तो स्लैब के अनुसार टैक्स ₹61,500 बनता. लेकिन मार्जिनल रिलीफ लागू होने के बाद यह टैक्स सिर्फ ₹10,000 होगा. ₹12.75 लाख से अधिक की आय पर यह छूट नहीं मिलेगी और सामान्य स्लैब लागू होंगे.

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