एआर रहमान के हक में फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘वीरा राजा वीरा’ कॉपीराइट विवाद को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान की अपील पर ‘वीरा राजा वीरा’ गाने से जुड़ा कॉपीराइट मामला रद्द कर दिया. जानें पूरा विवाद और अदालत का फैसला.

Update: 2025-09-24 10:26 GMT

भारतीय सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और ऑस्कर विजेता एआर रहमान को आखिरकार बड़ी राहत मिली है. तमिल सुपरहिट फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 (Ponniyin Selvan 2) के गाने “वीरा राजा वीरा” को लेकर चल रहा कॉपीराइट विवाद अब खत्म हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रहमान की अपील पर सुनवाई करते हुए इस केस को रद्द कर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल थे, ने साफ किया कि सिंगल जज का पुराना आदेश अब लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा, हमने एआर रहमान की अपील स्वीकार कर ली है और सिंगल जज के आदेश को सिद्धांततः रद्द किया जाता है. हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कॉपीराइट उल्लंघन के पहलू पर कोई राय नहीं दे रही है. यानी कोर्ट ने सिर्फ पुराने आदेश को रद्द किया है, लेकिन यह तय नहीं किया कि गाना सच में कॉपी है या नहीं.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

ये विवाद उस समय शुरू हुआ, जब पद्मश्री सम्मानित क्लासिकल सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने अदालत में याचिका दायर की. उन्होंने आरोप लगाया कि रहमान का गाना “वीरा राजा वीरा” दरअसल उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध “शिव स्तुति” की नकल है. डागर का कहना था कि भले ही गाने के बोल अलग हैं, लेकिन इसकी ताल, लय और संगीत संरचना बिल्कुल उनकी शिव स्तुति जैसी है. यह रचना दुनिया भर में दगर बंधुओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसे पैन रिकॉर्ड्स ने भी एल्बम के रूप में जारी किया था.

वीरा राजा वीरा – फिल्म का खास गाना

फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 (PS2) मणिरत्नम के निर्देशन में बनी थी और साल 2023 में रिलीज़ हुई थी. यह फिल्म चोल साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें संगीत देने का काम एआर रहमान ने किया था. गाना “वीरा राजा वीरा” फिल्म का एक अहम हिस्सा था. इसे दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा, लेकिन इसके तुरंत बाद ही कॉपीराइट विवाद ने तूल पकड़ लिया और रहमान कानूनी लड़ाई में फंस गए.

डागर परिवार का आरोप

फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने अपनी याचिका में कहा था कि “वीरा राजा वीरा” का संगीत उनके परिवार की धरोहर “शिव स्तुति” से मिलता-जुलता है. गाने की ताल और धुन उनकी पारंपरिक शैली से उठाई गई है. यह रचना उनके पिता और चाचा द्वारा बनाई गई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की गई थी. उन्होंने अदालत से मांग की थी कि गाने पर रोक लगाई जाए और इसे उनकी रचना से अलग नहीं माना जाए.

हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत?

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए कहा कि पहले दिए गए आदेश को “सिद्धांततः” रद्द किया जाता है. यानी अब एआर रहमान और उनकी फिल्म की टीम को किसी कानूनी प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, अदालत ने यह साफ कर दिया कि उसने अभी गाने के मौलिक होने या न होने पर कोई निर्णय नहीं दिया है. इसलिए, भविष्य में इस मुद्दे पर फिर से कानूनी लड़ाई हो सकती है.

एआर रहमान के लिए बड़ी जीत

एआर रहमान भारतीय संगीत जगत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय संगीतकारों में से एक हैं. उनके नाम ऑस्कर, ग्रैमी और कई राष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज हैं. ऐसे में यह विवाद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था. लेकिन अब अदालत के आदेश से उन्हें और उनकी टीम को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले के बाद “वीरा राजा वीरा” गाने और पोन्नियिन सेलवन 2 फिल्म की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

एआर रहमान के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ है. भले ही अदालत ने कॉपीराइट उल्लंघन पर सीधा फैसला नहीं सुनाया, लेकिन फिलहाल के लिए यह राहत की खबर है. यह मामला यह भी दिखाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्मों के बीच मौलिकता पर बहस कितनी संवेदनशील और जरूरी है. अब देखना होगा कि भविष्य में इस पर कोई नया कानूनी मोड़ आता है या मामला यहीं खत्म हो जाता है.

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