ADR रिपोर्ट का दावा- साल 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए 5.5 लाख वोटों की गिनती नहीं की गई

एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईवीएम में दर्ज लगभग 5.5 लाख वोटों की गिनती साल 2024 के लोकसभा चुनावों में नहीं की गई.

Update: 2024-07-30 15:39 GMT

ADR Report: चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले विशेष समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ईवीएम में दर्ज लगभग 5.5 लाख वोटों की गिनती साल 2024 के लोकसभा चुनावों में नहीं की गई. डाले गए और गिने गए मतों में ये विसंगतियां, कुछ मामलों में अधिक भी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एडीआर की याचिका पर सुनवाई शुरू करने से एक दिन पहले आई हैं, जिसमें विभिन्न कारणों से खारिज किए गए मतों सहित सभी मतदाता मतदान संख्याओं को जारी करने की मांग की गई है.

अपनी नई रिपोर्ट में एडीआर ने दावा किया है कि 362 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम मशीनों पर डाले गए 5,54,598 मतों की गिनती नहीं की गई और 176 सीटों पर ईवीएम मशीनों पर दर्ज मतों से अधिक 35,093 मतों की गिनती की गई.

अपवाद

एडीआर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं. अपवाद गुजरात की अमरेली सीट है, जहां भाजपा के भरतभाई मनुभाई सुतारिया ने जीत दर्ज की; केरल की अट्टिंगल सीट है, जहां कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने जीत दर्ज की और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और दमन और दीव में कांग्रेस के मुहम्मद हमदुल्ला सईद और एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत दर्ज की. केवल इन सीटों पर ही डाले गए वोट पूरी तरह से गिने गए वोटों से मेल खाते हैं.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सूरत संसदीय क्षेत्र में चुनाव निर्विरोध हुआ. इसलिए 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल विसंगतियां 5,89,691 हैं. इसके अतिरिक्त अंतिम मतदाता मतदान आंकड़े जारी करने में अत्यधिक देरी, मतदान केंद्रों के आंकड़ों का अभाव और चुनाव परिणाम अंतिम मिलान आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए या नहीं, इस पर सवाल उठने से परिणामों की प्रामाणिकता को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं.

एडीआर के एक्स पेज के अनुसार, सबसे बड़ा अंतर अलीगढ़ में देखा गया. इसके बाद असम के करीमगंज में 3,811 से ज़्यादा अतिरिक्त वोटों की गिनती की गई, जिसमें बड़ी विसंगति थी. इसके अलावा, एडीआर को डेटा विसंगति और विशेष रूप से अतिरिक्त वोटों के मामले में उनके प्रश्नों के लिए चुनाव आयोग से कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं मिला है.

चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि, चुनाव आयोग ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को वोटों की गिनती फिर से जांचने के विकल्प दिए हैं, जिसमें किसी भी सीट के मतदान केंद्र से मशीनें उठाना शामिल है. वे मॉक पोल और वीवीपीएटी पर्ची की गिनती के लिए भी कह सकते हैं. अब तक केवल आठ उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से संपर्क किया है.

दिलचस्प बात यह है कि जिन मामलों में मतदान से ज़्यादा वोट गिने गए, उनमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अंतर एक से 3,811 वोटों के बीच था. हालांकि, हर मामले में जीत का अंतर उस अंतर से काफी ज़्यादा था, जब मतदान से कम वोट गिने जाने की बात आती है तो प्रति सीट अंतर एक से 16,791 के बीच था. इसका मतलब है कि नतीजों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है. हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के अंतर और 'अगणित' वोटों के बीच का अंतर 1,300 से कम है. इनमें से तीन सीटें भाजपा (उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) ने जीती हैं, एक सीट कांग्रेस (पंजाब) ने जीती है और एक सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जीती है.

फॉर्म 17सी का महत्व

4 और 9 मई, 2024 को, एडीआर ने याचिका दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह मतदान के प्रत्येक चरण के बाद फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का रिकॉर्ड) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके मतदाता मतदान का खुलासा करे. उन्होंने चुनाव आयोग से 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान के प्रत्येक चरण के बाद डाले गए मतों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में मतदान केंद्र-वार सारणीबद्ध डेटा प्रदान करने के लिए भी कहा.

एडीआर फॉर्म 17सी की स्कैन की हुई प्रतियां चाहता था. क्योंकि इस फॉर्म में मतदाता मतदान के आंकड़ों का इस्तेमाल चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है. कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर "अधिक बोझ" पड़ेगा. इसके अलावा, सात में से पांच चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव और उसकी छुट्टियों के बाद मामले को फिर से सूचीबद्ध करेगी और अब चुनाव आयोग से मतदान प्रतिशत की पूरी संख्या मांगने वाली एडीआर याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है.

Tags:    

Similar News