गृह मंत्रालय ने सिविल डिफेंस एक्ट किया एक्टिवेट, राज्यों को निर्देश; बॉर्डर एरिया में हाई अलर्ट
Home Ministry: देश की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा सिविल डिफेंस एक्ट को सक्रिय करना और राज्यों को आपातकालीन अधिकार देना एक सुनियोजित और आवश्यक कदम माना जा रहा है.;
Civil Defence Act 1968: भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिविल डिफेंस अधिनियम, 1968 के तहत सिविल डिफेंस उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं. यह कदम भारत-पाक सीमा पर हाल ही में हुए एक बड़े सुरक्षा घटनाक्रम के बाद उठाया गया है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में आपका ध्यान सिविल डिफेंस नियम, 1968 की धारा 11 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो राज्य सरकारों को ऐसे कदम उठाने के लिए अधिकृत करता है, जो नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा तथा आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव के लिए आवश्यक हों. पत्र में आगे कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सिविल डिफेंस निदेशकों को आपातकालीन खरीद की शक्तियां दी जाएं, ताकि सुरक्षा उपायों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके,
अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक
गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), विमानपत्तन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक के साथ भारत-पाक सीमा और हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की.
पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले
गुरुवार को पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए. भारतीय रक्षा अधिकारियों के अनुसार, भारत के वायु रक्षा तंत्र, जिसमें उन्नत S-400 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, ने ज्यादातर खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जिससे किसी बड़े नुकसान को टाल दिया गया.
जवाब में हमला
पाकिस्तान का यह हमला भारतीय सेना द्वारा चलाए गए “ऑपरेशन सिंदूर”** की प्रतिक्रिया में किया गया. इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी, के बदले में की गई थी.