नौकरी के बदले जमीन मामला: अदालत ने लालू प्रसाद, तेजप्रताप, तेजस्वी यादव को जारी किया समन

इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप को पहली बार आरोपी की तौर पर समन किया गया है. ईडी ने कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है.

Update: 2024-09-18 08:49 GMT

Land For Job Scam : ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है. ED की ओर से दायर की गयी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये समन जारी किये हैं. इस मामले में सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होना होगा. सबसे बड़ी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अदालत ने आरोपी की श्रेणी में रखते हुए सामान जारी किया है, ये पहली बार होगा जब तेज प्रताप यादव इस मामले में अदालत में पेश होंगे.


अब तक क्या हुआ है मामले में
जमीं के बदले नौकरी के मामले में ED ने 6 अगस्त को दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू, तेजस्वी समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था. इनमे से तीन की मौत हो चुकी है. इस मामले में राबड़ी यादव, मीसा भारती और हेमा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था. इस मामले में एके इंफोसिस्टम और एबी एक्सपोर्ट नाम की दो कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है.
ईडी ने दावा किया था कि 2006-07 में अमित कत्याल ने एके इंफो सिस्टम नाम की कम्पनी बनाई. इस कम्पनी का असल काम आईटी डेटा विश्लेषण था. लेकिन इसने ऐसा कोई कारोबार नही किया. इसके बजाय, कंपनी ने कई ज़मीनें खरीदीं. इस कंपनी को 2014 में एक लाख रुपये के बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था.
ED की मुख्य चार्जशीट में किरण देवी और तेजप्रताप यादव का नाम बतौर नाम नहीं था, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्ज शीट किरण देवी और तेजप्रताप का भी उल्लेख किया गया.

अदालत ने माना प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत
राउज़ एवेन्यू अदालत कोर्ट ने माना है कि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर ज़मीन का हतान्तरण हुआ, इतना ही नहीं यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग भी किया गया.
कोर्ट ने कहा कि अब तक की चार्जशीट के अनुसार किरण देवी ने मीसा भारती के नाम पर ज़मीन ट्रांसफर की, जिसके बदले में किरण देवी के बेटे को नौकरी दी गई, इसमें किरण देवी के पति भी शामिल थे. AK इंफोसिस्टम द्वारा राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में ज़मीन ट्रांसफर की गयी. कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य है और मनी लांड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है.


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