स्ट्रीट डॉग पर बड़ा फैसला सुरक्षित, विरोध-समर्थन में SC में दलील पेश
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया है। बच्चों की सुरक्षा, रेबीज़ रोकथाम और पशु अधिकार संगठनों की आपत्तियां बहस का मुख्य हिस्सा थीं।;
Street Dog Supreme Court Verdict News: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल में भेजने का फैसला सुनाया। इस फैसले के खिलाफ पशु अधिकार संगठनों ने अपील की थी। यही नहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ साथ बीजेपी की पूर्व सांसज ने भी ऐतराज जताया था। 13 अगस्त को इस विषय पर चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि वो इस मामले को जल्द सुनेंगे और 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी।
विरोध में दलील
समर्थन में तर्क
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम भी पशु प्रेमी हैं, लेकिन मानवता हमारा आधार है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। पहले चरण में हम काटने वाले कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल हमने विभिन्न क्षेत्रों से 150 कुत्ते उठाए..."