156 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आएंगे केजरीवाल, मिल गई 'सुप्रीम' राहत

दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल के लिए आज अहम दिन रहा। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला ने उन्हें राहत दे दी।

By :  Lalit Rai
Update: 2024-09-13 01:57 GMT

Arvind Kejriwal Bail News:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिल गई। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 सितंबर की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी।पीठ में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां भी शामिल हैं। पीठ ने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने और केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।आप प्रमुख को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।उन्होंने भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी

उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र किए जाने के बाद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था।उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में जमानत की मांग करते हुए निचली अदालत में जाने की भी छूट दी थी।

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला भी दर्ज किया है।सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत "गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता" के पहलू पर तीन सवालों पर गहन विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया था।

ईडी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की याचिका पर 5 सितंबर को हुई बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की इस दलील का जोरदार विरोध किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। केजरीवाल की दलीलों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसमें भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया था।

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