ईडी ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर की मेरे खिलाफ कार्रवाई, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब

दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई 15 जुलाई के लिए टल गयी है.

Update: 2024-07-10 08:59 GMT

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई 15 जुलाई के लिए टल गयी है. ED ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और वक़्त दिए जाने की मांग की. इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया. इस बीच अरविन्द केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है.

दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली ज़मानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो ज़वाब दाखिल किया है, जिसमें ईडी की कार्रवाई को दुर्भावना से ग्रस्त बताया है. जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दाखिल किया है.

केजरीवाल ने हाई कोर्ट में कहा है :-

- ED उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है. इस केस में उनकी ज़मानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी.

- ED ने उन्हें इस केस में फंसाने के लिए सहआरोपियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया है. मनमाफिक बयान देने की एवज में ED ने सह आरोपियों की ज़मानत अर्जी का विरोध नहीं किया है.

- केजरीवाल ने अपने जवाब में ये भी दावा किया है कि निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान ED को बात रखने का पूरा मौका दिया गया था, जबकि ईडी ने हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर स्टे लेने के दौरान ये कहा था कि निचली अदालत ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी.

- केजरीवाल ने कहा है कि निचली अदालत का ज़मानत देने का आदेश पूरी तरह से सही है. जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया है. इसके खिलाफ ED की याचिका में की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान को दर्शाती है. 

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