दिल्ली के जल संकट का सुप्रीम कोर्ट ने निकाला हल

हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश, कहा शुक्रवार से ही शुरू किया जाए अतिरिक्त पानी देना. हरियाणा सरकार को कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पानी सही तरह से दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली सरकार को कहा कि पानी बर्बाद न हो ये सुनिश्चित किया जाए

Update: 2024-06-06 10:58 GMT

Delhi Water Crisis Update: राजधानी दिल्ली को जल संकट से उबारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को अहम आदेश दिया है. जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि दिल्ली के जल संकट को देखते हुए ज्यादा पानी छोड़े तो वहीँ हरियाणा सरकार को कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचल से जो पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाए वो बगैर किसी रूकावट के दिल्ली तक पहुंच जाए. इन सबके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी हिदायत दी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि पाइप लाइन में होने वाले रिसाव से पानी बर्बाद न हो, इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिये गए सुझावों पर अमल किया जाए.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

दिल्ली के जल संकट पर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली में जल संकट को देखते हुए 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए रिलीज करें. कल से ही अतिरिक्त पानी रिलीज करना शुरु किया जाए. इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार और अपर यमुना रिवर बोर्ड को पहले से ही जानकारी भी दे दे.

ये तो रही हिमाचल प्रदेश सरकार की बात. दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया, जिसमें कहा गया कि वो ये सुनिश्चित करें कि हिमाचल से आ रहा अतिरिक्त पानी उसके क्षेत्र से दिल्ली को सही तरह से मिल सके. हरियाणा की तरफ से इसके लिए जरुरी सहयोग करे.

इन दोनों सरकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी ये हिदायत दी कि वो ये सुनिश्चित करें कि पानी की बर्बादी न हो. इसके लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड की ओर से दिये गए सभी सुझावों पर अमल किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड हथिनी कुंड बैराज पर इस बात की जांच करेगा कि कितना पानी हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को भेजा गया है. सभी पक्ष इस आदेश पर अमल को लेकर अगले सोमवार तक अपनी अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल करें.

इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार का दिन मुक़र्रर किया है.

दिल्ली सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच पानी की किल्लत को देखते हुए हिमाचल सरकार दिल्ली को अतिरिक्त पानी की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन हिमाचल की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, इसलिए हिमाचल से आने वाला पानी भी हरियाणा के ज़रिए ही वजीराबाद बैराज, दिल्ली तक पहुंचेगा. ऐसे में हरियाणा का सहयोग बेहद ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं मिल पाया है।

हरियाणा सरकार ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में

पानी की समस्या के हल के लिए चल रही सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी दे रही है तो ऐसे में हरियाणा को उस पानी को दिल्ली के लिए छोड़ने के लिए क्या परेशानी होगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पानी रिलीज कर रही है और हरियाणा सरकार उसे अपने यहां से दिल्ली के लिए रिलीज करें, अगर जरूरत पड़ी तो हम चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे. 

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