अंकिता भंडारी केस में आया फैसला, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
Ankita Bhandari murder: उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्या मामले में कोटद्वार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पुलकित आर्य समेत तीन को अदालत ने दोषी माना है।;
Ankita Bhandari murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अदालत ने सभी तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पहले अदालत ने उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया है। अंकिता के वकील अजय पंत ने कहा दो साल से अधिक चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने कुल 47 गवाहों को अदालत में पेश किया था।
क्या है पूरा मामला?
19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनंत्रा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं। 18 सितंबर 2022 को आरोप है कि रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलकित आर्य तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसे बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई
मामले में पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया। इनमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अंतिम बहस 19 मई 2025 को पूरी हुई, जिसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की।
सामाजिक और संवेदनात्मक असर
यह मामला उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग जैसे गंभीर मसलों को उजागर करता है। रिपोर्टों के अनुसार, अंकिता पर रिज़ॉर्ट में "विशेष सेवाएं" देने का दबाव डाला जा रहा था, और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई।
आज का फैसला न केवल अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक मिसाल भी पेश करेगा कि अपराध और प्रभाव का गठजोड़ देर से ही सही, पर जवाबदेह होता है।