बांग्लादेश से भागने की फिराक में हसीना सरकार के मंत्री व एमपी? अंतरिम सरकार ने उठाया ये कदम

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Update: 2024-08-22 10:16 GMT

Bangladesh Interim Government: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों (एमपी) के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक सीनियर अफसर ने जानकारी देते हुए कहा कि इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी होनी बाकी है. यह फैसला उन अधिकारियों के राजनयिक पासपोर्ट पर भी लागू होगी, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा गया था या जिनके अनुबंध समाप्त कर दिए गए थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतरिम सरकार ने राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें आमतौर पर उनके रंग के कारण "लाल पासपोर्ट" के रूप में जाना जाता है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अब आधिकारिक पदों पर नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले पर आव्रजन और पासपोर्ट विभाग को केवल मौखिक निर्देश जारी किए हैं. हालांकि अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना नहीं दी गई है. लिखित निर्देश आज [गुरुवार] विभाग को भेजे जा सकते हैं. यह निर्णय हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के बांग्लादेश से भागने की कोशिश करने की खबरों की पृष्ठभूमि में लिया गया है.

बता दें कि हसीना ने छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ दिया और 5 अगस्त को भारत भाग गईं. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हसीना वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना ही चली गईं. देश से भागने की कोशिश करने वाले कुछ कैबिनेट मंत्रियों को हिरासत में लिया गया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने पिछले दो हफ्तों में भारत के साथ सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है.

अधिकारी ने कहा कि गृह और विदेश मंत्रालय राजनयिक पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी देते हैं. गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की है. मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विदेश मंत्रालय भी पासपोर्ट विभाग से इन पासपोर्ट को रद्द करने के लिए कह सकता है. पासपोर्ट विभाग ने राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र लोगों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, सांसद और उनके पति/पत्नी, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपति, लोक सेवा आयोग के प्रमुख, मंत्रालयों के सचिव और विदेश में बांग्लादेशी मिशन के अधिकारी शामिल हैं. मंत्रियों और सांसदों को पांच साल या संसद के कार्यकाल के बराबर अवधि के लिए वैध राजनयिक पासपोर्ट मिलते हैं. वहीं, संसद का कार्यकाल समाप्त होने पर इन पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाती है.

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