ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर, 27 अगस्त से होगा प्रभावी
ट्रंप पहले ही भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा चुके थे। लेकिन अब इस नए आदेश के साथ भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है।;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की प्रतिक्रिया के रूप में उठाया गया है।
मंगलवार को CNBC को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, “भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है क्योंकि वे हमसे बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं। हमने 25% पर सहमति की है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में मैं इस दर को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूँ।”
गौरतलब है कि ट्रंप पहले ही भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा चुके थे। लेकिन अब इस नए आदेश के साथ भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है।
व्हाइट हाउस आदेश में क्या कहा गया है?
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी संविधान और अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA), राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम, 1974 के व्यापार अधिनियम, और संघीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया।
धारा 1: पृष्ठभूमि
8 मार्च 2022 को पारित Executive Order 14066 में रूस द्वारा यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों को देखते हुए कुछ आयातों और निवेशों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसमें रूस से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उनके डेरिवेटिव के अमेरिका में आयात पर रोक लगाई गई थी।
ट्रंप ने कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी मिली है और इस आधार पर वे मानते हैं कि रूस की गतिविधियाँ अब भी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए “असामान्य और असाधारण खतरा” बनी हुई हैं।
इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि भारत द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल आयात करने के चलते उस पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाया जाए।
धारा 2: टैरिफ का लागू होना
(a) राष्ट्रपति ने पाया कि भारत सरकार अभी भी सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रही है।
(b) इस आधार पर, भारत से अमेरिका में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
यह शुल्क उन वस्तुओं पर लागू होगा, जो इस आदेश की तारीख के 21 दिनों बाद, सुबह 12:01 AM (ईस्टर्न डेलाइट टाइम) से अमेरिका में उपभोग के लिए प्रवेश करेंगी या गोदाम से निकाली जाएंगी। यानी 27 अगस्त से।
हालांकि, यह शुल्क उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, जो आदेश की 21 दिन की अवधि के भीतर जहाज पर लदी गई हों और अमेरिका आने के रास्ते में हों और 17 सितंबर 2025 को सुबह 12:01 AM से पहले अमेरिका में उपभोग के लिए प्रवेश कर जाएं।