दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर लगी रोक फिलहाल हटी, अब 1 नवंबर से लागू होगा फैसला, विरोध के बाद निर्णय
अब उम्रदराज गाड़ियों के खिलाफ यह अभियान एनसीआर के 5 अन्य जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत में भी लागू किया जाएगा।;
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाले केंद्रीय पैनल ने निर्णय लिया है कि अब दिल्ली में पुराने यानी ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू किया जाएगा।
पहले यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होना था। EOL वाहन वे होते हैं डीजल वाहन जो 10 साल से पुराने हैं और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से पुराने हैं।
अब 6 जिलों में एक साथ लागू होगा बैन
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि, “डायरेक्शन 89 में संशोधन किया जाएगा। अब दिल्ली में ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ वाहनों के खिलाफ अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा, और यह एनसीआर के 5 अन्य जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत) में भी लागू किया जाएगा।”
विरोध और चिंताओं के बाद लिया गया फैसला
इससे पहले CAQM ने निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से ऐसे वाहनों को दिल्ली में कहीं भी ईंधन नहीं दिया जाएगा, भले ही वे किसी और राज्य में रजिस्टर हों।
हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को पत्र लिखकर इस फैसले को टालने की मांग की थी। उन्होंने इसे “जल्दबाज़ी और संभावित रूप से नुकसानदेह” बताते हुए संचालन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों की ओर इशारा किया। इसके बाद CAQM ने मामले की समीक्षा की और बैन को टालने का फैसला किया।
ईंधन स्टेशनों पर कैसे चलेगा सिस्टम?
दिल्ली के ईंधन स्टेशनों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं। फिर VAHAN डाटाबेस से वाहन की उम्र, ईंधन प्रकार और रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकालते हैं। अगर कोई वाहन EOL घोषित होता है, तो सिस्टम ईंधन भरने से मना करता है।
इस उल्लंघन की सूचना प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दी जाती है, जो वाहन जब्त या स्क्रैप करने की कार्रवाई कर सकती हैं
अन्य जिलों में तैयारियां
PTI के अनुसार, दिल्ली से सटे 5 जिलों में ANPR कैमरों की स्थापना 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि 1 नवंबर से यह प्रतिबंध सभी स्थानों पर एक साथ लागू हो सके।