केजरीवाल को अभी राहत नहीं, वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की खास टिप्पणी
दिल्ली शराब स्कैम मामले में जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी लगाई थी. हालांकि उनके हाथ निराशा लगी. इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी भी की.
Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में रहना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने अर्जी लगाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें या अपनी याचिका वहां से वापस लें इस टिप्पणी के साथ अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. बता दें कि नई शराब नीति के संबंध में अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. हाल ही में उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी जिसे स्पेशल जज न्याय बिंदु ने शर्तों के साथ स्वीकार किया. लेकिन केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं आ सके.
क्या वही गलती करें जो हाईकोर्ट ने किया
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलचस्प दलील पेश की. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को देखे बिना जमानत पर स्टे लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले स्टे क्यों नहीं लगा सकती है. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट गलती करता है तो उसका मतलब आप यह लगा रहे हैं क्या कि वही काम हम भी करें. देखिए पहले हाईकोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए उस आदेश को हम रेकॉर्ड पर भी ले लेंगे और उसके बाद जो करना होगा उसे करेंगे. स्टे एप्लीकेशन पर आदेश तुरंत होता है. इस मामले की सुनवाई 26 जून को रखते हैं तब तक हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी राहत
दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन के लिए ईडी की तरफ से स्टे की मांग की गई. ईडी का कहना था कि उसे उपरी अदालत में अपील करनी है. हालांकि स्पेशल जज ने ईडी की दलील को खारिज कर दी. लेकिन जिस दिन केजरीवाल की रिहाई होनी थी उसी दिन ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से बेल पर स्टे लिया और नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल की रिहाई में अड़चन आ गई.
अब तक क्या हुआ
- 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल पर सुनवाई हुई.
- अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके और शर्त के साथ जमानत दी.
- 21 जून को ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.
- दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे पर स्टे लगाने के लिए केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले फैसला आने दीजिए
- अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रचार के लिए मोहलत दी थी और 2 जून को सरेंडर के लिए भी कहा था. 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया और बेल के लिए निचली अदालत में अर्जी लगाई थी.