सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 वर्ष पुरानी डीजल कारों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
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12 august live news: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई. चीफ जस्टिस बीआर गवर् की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश.
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने तीन अहम फैसले किए हैं। देश भर में पहले से स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर प्लांट के अलावा चार और प्लांट लगेंगे। ओडिशा में दो प्लांट के साथ पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक एक प्लांट लगेंगे। इसमें 4594 करोड़ का निवेश होगा। कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मंज़ूरी दी। इस परियोजना में 12 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी ज़िले में 8146.21 करोड़ रुपये के परिव्यय और 72 महीनों की अवधि में 700 मेगावाट की टाटो-II जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आधार कार्ड को सबूत माने जाने पर भी सुनवाई हो रही है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वोटर लिस्ट में नाम अंकित करने के लिए आधार कार्ड को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी, वोटमारी में माहिर है, यही नहीं मानसिकता अंग्रेजों जैसी है। वोटचोरी से संबंधित एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
स्कूल मर्जर के मुद्दे पर विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का ने कहा कि कोई विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा।एक भी विद्यालय नहीं बंद किया गया है।सिर्फ़ नियम यह बदला गया कि एक किलोमीटर के दायरे में अगर दो तीन विद्यालय संचालित हैं और उनमें से किसी विद्यालय में बच्चों कीसंख्या 50 से कम है तो उनको एक किलोमीटर के दायरे में ही दूसरे विद्यालय से मर्ज करके एक विद्यालय बनाया गया।इसमें किसी भी बच्चे जो पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
संदीप सिंह ने कहा कि जो भवन खाली हुए हैं उनमें प्री-प्राइमरी यानि play school चलाया जाएगा। विपक्ष ने सिर्फ़ इस मुद्दे कर राजनीति की और आमजन को भ्रमित करने का काम किया।इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों का हंगामा जारी
स्कूल मर्जर के मुद्दे पर विधानसभा में यूपी सरकार की ओर से यह बयान दिया गया
लोकसभा स्पीकर ने जिन तीन सदस्यों वाली समिति का गठन किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाइकोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन दूसरे सदस्य, वरिष्ठ वकील वीवी आचार्य शामिल हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस गंभीर प्रकृति का है। इस संबंध में संसद को एक सुर में बोलना होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की।न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सभी दलों के 146 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए।न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाएगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो समिति गठित की गई है उनमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाइकोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। स्पीकर ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने तक जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लंबित रहेगा।
31 जुलाई को इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर कमेटी गठित की गई है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में DRG और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए हैं।